एलपीजी आपूर्ति: कालाबाजारी व ओवरप्राइसिंग पर लाइसेंस निरस्त करने के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एलपीजी (LPG) आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कालाबाजारी एवं ओवरप्राइसिंग में लिप्त एजेंसियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्त करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
- वितरण में पारदर्शिता के लिए ओटीपी आधारित वितरण और डायरी में एंट्री को अनिवार्य रूप से लागू करवाया जा रहा है।
- पीएनजी (PNG) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृतियां 24 घंटे के भीतर जारी होंगी।
- गैस एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण का मिलान करने के लिए नियमित निरीक्षण (Inspection) अभियान चलाया जाएगा।
- आमजन की शिकायतों के 24 घंटे में त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 14435, 112 और 181 का संचालन किया जा रहा है।
💡 DEOrbit Note: पीएनजी (PNG - Piped Natural Gas) मुख्य रूप से 'मीथेन' (Methane) गैस होती है जिसे पाइपलाइन के जरिये घरों तक पहुँचाया जाता है, जबकि घरेलू सिलेंडर (LPG) में 'प्रोपेन' और 'ब्यूटेन' गैसों का मिश्रण होता है।
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